हल्द्वानी:चार हज़ार से अधिक घरों को तोड़े जाने के मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
January 05, 2023
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सामान्य
उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी में चार हजार से अधिक घरों को तोड़े जाने के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास की कॉलोनियों में बने इन घरों को अतिक्रमण मानते हुए हटाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष वकील प्रशांत भूषण ने बुधवार को इस मामले का उल्लेख किया। भूषण ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध है। उन्होंने
अपनी याचिका को भी इसके साथ जोड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, यह वह मामला है जिसमें हल्द्वानी में 4000 से अधिक घरों को तोड़ा जा रहा है। इन घरों में बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। ऐसा दावा है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास अतिक्रमण में लगभग 20 मस्जिदें और नौ मंदिर व स्कूल शामिल हैं। पीठ ने भूषण के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया। इन सभी याचिकाओं पर अब बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
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