नैनीताल में प्रदूषण नियमों का उल्लंघन: डायनेस्टी रिजॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई, रिसॉर्ट सील
May 12, 2026
•
124 views
जनहित
नैनीताल: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) ने नैनीताल जिले के खुर्पाताल स्थित डायनेस्टी रिजॉर्ट (शीला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की इकाई) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से संचालन बंद करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ₹2,14,000 जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है मामला
बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षण में रिजॉर्ट में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण 07 अक्टूबर से 04 दिसंबर 2024 तथा बाद में 08 मई 2025 को किया गया, जिसमें निम्न प्रमुख खामियां सामने आईं—
* रिजॉर्ट में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा था।
* अपशिष्ट जल के नमूनों की जांच में मानक पूरे नहीं पाए गए।
* ठोस कचरे के निस्तारण के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं मिली।
* गंदा पानी परिसर के बाहर छोड़ा जा रहा था।
* भूमिगत टैंक में गंदा पानी जमा पाया गया, जिसे 
अस्थायी रूप से ढका गया था।
* पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस का भी संतोषजनक पालन नहीं किया गया।
कानूनी कार्रवाई
इन अनियमितताओं को देखते हुए बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई करते हुए—
1. यूनिट का संचालन तत्काल बंद करने का आदेश दिया।
2. प्रथम चरण में ₹2.14 लाख पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा करने को कहा।
इसके साथ ही उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) को भी निर्देश दिए गए हैं कि रिजॉर्ट की बिजली आपूर्ति तत्काल प्रभाव से काटी जाए।
इस कार्रवाई की जानकारी जिलाधिकारी नैनीताल सहित संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस सख्त कार्रवाई से साफ संकेत है कि पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर अब कड़ा रुख अपनाया जाएगा।


Comments
0 voicesLog in or sign up to comment
No comments yet. Be the first to share your thoughts!