कृषि पट्टे की जमीन पर अवैध होटल निर्माण, 0.220 हेक्टेयर भूमि सरकार में निहित
March 01, 2026
•
41 views
राज्य
नैनीताल: जनपद नैनीताल में कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित पट्टे की भूमि पर होटल निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार सूर्या गांव, पट्टी चोपड़ा स्थित उक्त भूमि गोपाल सिंह, केशर सिंह और उदुली देवी को श्रेणी–5 व श्रेणी–7(क) के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु पट्टे पर आवंटित की गई थी। जांच में पाया गया कि भूमि का उपयोग कृषि के बजाय विकास किरोला के पक्ष में लीज पर देकर होटल/रिसोर्ट निर्माण और व्यावसायिक संचालन के लिए किया जा रहा था, जो पट्टा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।
राजस्व अभिलेखों एवं स्थलीय निरीक्षण में अनियमितता की पुष्टि के बाद जिलाधिकारी न्यायालय ने भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए। साथ ही परगना अधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार भूमि का कब्जा लेकर शीघ्र आख्या प्रस्तुत करें।
प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध भूमि उपयोग के मामलों में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
Comments
0 voicesLog in or sign up to comment
No comments yet. Be the first to share your thoughts!