उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक
June 23, 2025
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जनहित
उत्तराखंड: उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक
नैनीताल, 23 जून।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि सरकार ने आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन किए बिना ही अधिसूचना जारी कर दी, जो नियमों के खिलाफ है।
शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी। लेकिन सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जी.एस. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल समेत याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नई आरक्षण नियमावली से कई सीटें बार-बार आरक्षित हो गईं, जिससे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
अब पूरी चुनाव प्रक्रिया, जिसमें 12 जिलों में दो चरणों में मतदान प्रस्तावित था, रोक दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि मामले के निस्तारण तक कोई चुनावी कार्यवाही न की जाए।
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