कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य कारोबारियों के लिए सख्त नियम, प्रतिष्ठान के बाहर मालिक का नामअनिवार्य
July 02, 2025
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सामान्य
उत्तराखंड: कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य कारोबारियों के लिए सख्त नियम, बिना लाइसेंस व्यापार पर लगेगा दो लाख तक जुर्माना
देहरादून, 1 जुलाई।
कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेहत से कोई समझौता न हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि यात्रा मार्ग पर संचालित सभी होटल, ढाबे, भंडारे और पंडालों में खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठान के बाहर मालिक का नाम, वैध लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यापारी बिना पंजीकरण या लाइसेंस के खाद्य कारोबार करता पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा राज्य की सीमाओं पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स तैनात की जाएंगी, जो प्रतिदिन खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच करेंगी। यात्रा मार्ग से जुड़े सभी जिलों में खाद्य संरक्षा विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी।
डॉ. कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी भंडारे और पंडालों में वितरित हो रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी नियमित जांच की जाएगी। किसी भी तरह की मिलावट की शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि विभाग की टीमें विशेष अभियान के तहत मिलावटखोरों पर कार्रवाई करेंगी और श्रद्धालुओं को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार ने साफ किया है कि इस बार कांवड़ यात्रा में स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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