शराब की हाफ़ बोतल में एमआरपी से १० रुपए ज़्यादा लेने पर दुकानदार को पच्चीस लाख रुपये का जुर्माना
May 25, 2022
•
637 views
जनहित
उत्तराखंड: हरिद्वार। अंग्रेजी शराब के अद्धे पर अंकित मूल्य से दस रुपये अधिक लेना रायसी स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के ठेकेदार को भारी पड़ गया। शिकायत पर सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के दस रुपये ब्याज सहित वापस करने के साथ ही दुकानदार पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
लक्सर के ऐथल बुजुर्ग गांव निवासी दीपक कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार 21 दिसंबर 2021 को किसी काम से रायसी आए थे। उन्होंने रायसी अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब के एक ब्रांड का हाफ खरीदा। सेल्समैन ने इसके 360 रुपये लिए, जबकि हाफ पर एमआरपी 350 रुपये अंकित था। दीपक ने दुकान पर लगी पीओएस मशीन में अपने एटीएम कार्ड से भुगतान कर सेल्समैन से रसीद ली। बाद में दीपक के अधिवक्ता रघुवीर सिंह मूंगरे ने ठेकेदार केशो देवी को नोटिस भेजा, पर इसका जवाब नहीं आया। बाद में उन्होंने दीपक की तरफ से जिला उपभोक्ता फोरम में वाद कायम किया। फोरम ने ठेकेदार को नोटिस भेजे, यहां भी जवाब नहीं आया। इसके पश्चात ठेकेदार को अपना प्रति शपथपत्र देने तथा अपने पक्ष के साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए भी समय दिया गया, पर ठेकेदार उपस्थित नहीं हुआ। फोरम ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए ठेकेदार को ग्राहक के साथ सेवा शर्तों के उल्लंघन का दोषी करार दिया है। फोरम ने दीपक से वसूली गई दस रुपये की रकम मय छह फीसदी ब्याज के लौटाने के साथ ही ठेकेदार पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Comments
0 voicesLog in or sign up to comment
No comments yet. Be the first to share your thoughts!