जंगल में आग लगाने वाले अपराधियों के विरुद्ध वन अधिनियम के अन्तर्गत होगा अपराध दर्ज
May 05, 2024
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सामान्य
उत्तराखंड: हल्द्वानी
वनाग्नि घटनाओं को रोकने हेतु वन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जनपद में सक्रियता के साथ वनाग्नि को रोकने का कार्य किया जा रहा है। उन्होने कहा कि जंगल में आग लगाने वाले अपराधियों के विरुद्ध वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपराध दर्ज कर दण्डित किया जाएगा।
वन संरक्षक डा0 विनय भार्गव पश्चिमी वृत्त ने बताया तराई पूर्वी किशनपुर रेंज में आज दोपहर 1:40 बजे वनाग्नि पाई गई जिस पर 16 कार्मिकों द्वारा घटना पर पहुचकर आग पर पूर्ण नियंत्रण साय 6:00 बजे तक आग पर काबू कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दक्षिणी जौलसाल रेंज वन रेंज में 10 कार्मिकों द्वारा आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया जिस क्षेत्र मे आग लगी थी दक्षिणी वन क्षेत्र में जौलसाल में कैलोरिया क्रॉस स्टेशन में 10 कार्मिक अपने निजी वाहन से तथा 09 कार्मिक राजकीय वाहनों से घटनास्थल को रवाना हुए अग्नि स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाया गया।
वन संरक्षक श्री भार्गव ने बताया हल्द्वानी पश्चिम तराई केंद्रीय प्रभाग में भाखरा लामचौड़ में 10 कार्मिकों द्वारा आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि रामनगर कोसी रेंज मैं अपनी दुर्घटना से संबंधित प्राप्त सूचना प्रातः 8:00 बजे आग पर काबू पाया गया । मौके पर टीम द्वारा अग्नि नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है शीघ्र ही आग पर नियंत्रण पा लिया जायेगा। उन्होने स्थानीय जनता से अपील की है कि वन क्षेत्र में कोई भी अग्नि दुर्घटना होने पर विभागीय टोल फ्री नम्बर 18001804141, आपदा कन्ट्रोल रूम 05942-231179, पश्चिमी वृत्त 05946-220003 एवं दक्षिणी वृत्त 05946-235452 पर सूचना दे सकते हैं।
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