एंबुलेंस चालक पर सख्त कार्रवाई: घायल मरीज से वसूले 1500 रुपये वापस, तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित
November 11, 2024
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जनहित
उत्तराखंड: एंबुलेंस चालक की मनमानी पर सख्त कार्रवाई: घायल मरीज से वसूले 1500 रुपये वापस, तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित
हल्द्वानी, 11 नवम्बर - मार्चुला में हुई सड़क दुर्घटना के बाद घायल मरीज से अवैध रूप से 1500 रुपये वसूलने की घटना में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल ने एंबुलेंस चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित करवाया और मरीज के परिजनों से ली गई राशि वापस दिलवाई।
घटना 4 नवम्बर की है, जब मार्चुला दुर्घटना में घायल व्यक्ति रमेश रावत को रामनगर से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान, आयुष्मान मल्टीस्पेशलिटी चिकित्सालय, काशीपुर की एंबुलेंस के चालक ने ईंधन का बहाना बनाकर रमेश रावत के परिजन उदय रावत से 1500 रुपये की मांग की। मामले की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल ने जांच के बाद संभागीय परिवहन अधिकारी, उधम सिंह नगर को एंबुलेंस चालक का लाइसेंस निलंबित करने के लिए पत्र लिखा। इसके आधार पर सहायक परिवहन अधिकारी ने एंबुलेंस (यूके 18 पीए-0290) का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिया। इस अवधि के दौरान चालक के लिए वाहन संचालन अवैध होगा, और यदि वह वाहन चलाते पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि चालक का स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने के कारण कार्रवाई की गई है। मरीज के परिजनों से वसूले गए 1500 रुपये एंबुलेंस चालक से वापस दिलवाए गए हैं। साथ ही, चालक योगेश कुमार ने भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन देते हुए माफी मांगी है।
जिला प्रशासन द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में मरीजों और उनके परिजनों का भरोसा बहाल हुआ है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के संकेत मिले हैं
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