बजट 2025: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
February 01, 2025
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सामान्य
उत्तराखंड: बजट 2025: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मध्यम वर्ग को बड़ी कर राहत दी है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पूरी तरह से कर-मुक्त होगी। इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
टीडीएस और रिटर्न दाखिल करने में राहत
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
• किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस की छूट की सीमा 6 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है।
• अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है।
• नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान पहले की तरह जारी रहेंगे।
आयकर में बदलाव से किसे होगा लाभ?
पहले, यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 7.75 लाख रुपये थी, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन (75,000 रुपये) घटाने के बाद उसकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये हो जाती थी, जिससे उसे कोई कर नहीं देना पड़ता था। अब 12 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त कर दी गई है, जिससे अधिक लोगों को राहत मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार ने इन बदलावों के माध्यम से मध्यम वर्ग को कर राहत देने, उपभोग को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।
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