नैनीताल में 2017 के बाद रजिस्टर्ड टैक्सी बाइक पर रोक, कोर्ट के आदेश पर सख्त हुआ प्रशासन
August 02, 2025
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जनहित
उत्तराखंड: नैनीताल में 2017 के बाद रजिस्टर्ड टैक्सी बाइक पर रोक, कोर्ट के आदेश पर सख्त हुआ प्रशासन
नैनीताल, 2 अगस्त
सरोवर नगरी नैनीताल में दोपहिया टैक्सी बाइक के संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी नवाजिश खालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में 2017 के बाद रजिस्टर्ड टीबी सीरीज की कोई भी टैक्सी बाइक अब नैनीताल शहर में नहीं चल सकेगी।
एसडीएम खालिक ने बताया कि यह फैसला कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और पर्यटन सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रशासन की इस सख्ती से दोपहिया टैक्सी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
इस निर्णय के विरोध में बाइक टैक्सी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी और अन्य टैक्सी चालकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में टैक्सी बाइक संचालन की अनुमति देने और इससे जुड़े लोगों की रोज़ी-रोटी बचाने की मांग की गई है। टैक्सी चालकों का कहना है कि यह उनके लिए रोज़गार का बड़ा साधन है और संचालन बंद होने से कई परिवारों पर संकट मंडरा सकता है।
वहीं, टैक्सी स्कूटी बाइक यूनियन के अध्यक्ष संजय सिरोही ने बताया कि टैक्सी स्कूटी के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई और वाहन सीज किए जा रहे थे, जिसके संबंध में एसडीएम से वार्ता की गई। वार्ता में यह साफ किया गया कि मॉल रोड के भीतर किसी भी टीबी नंबर की टैक्सी स्कूटी की एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा पार्किंग जोन के बाहर वाहन खड़े नहीं किए जा सकेंगे और नियमों का पालन करते हुए ही शहर से बाहर टैक्सी स्कूटी चल सकेंगी।
प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट के आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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