नैनीताल में 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका पोक्सो कोर्ट ने की खारिज
May 20, 2025
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जनहित
उत्तराखंड: नैनीताल में 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका पोक्सो कोर्ट ने की खारिज
नैनीताल/हल्द्वानी, 20 मई 2025
12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद 72 वर्षीय आरोपी उस्मान को बड़ा झटका लगा है। पॉक्सो कोर्ट हल्द्वानी ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
यह मामला 30 अप्रैल को सामने आया था, जब नैनीताल निवासी एक ठेकेदार उस्मान पर 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उत्पीड़न का आरोप लगा। घटना के खुलासे के बाद स्थानीय जनता में भारी आक्रोश फैल गया। हिंदूवादी संगठनों सहित अनेक स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किए और आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग के साथ लोगों ने आरोपी को मृत्युदंड देने तक की आवाज़ उठाई। कई दिनों तक नैनीताल में तनावपूर्ण माहौल रहा, जिसे पुलिस और प्रशासन ने सूझबूझ से नियंत्रित किया।
इस बीच आरोपी की ओर से पोक्सो कोर्ट हल्द्वानी में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने मामले की गंभीरता और समाज पर प्रभाव को देखते हुए खारिज कर दिया।
पुलिस विभाग का कहना है कि मामले में जांच तेजी से चल रही है, और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को हरसंभव कानूनी और मानसिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
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