मूल निवास प्रमाण पत्र है तो स्थायी निवास की जरूरत नहीं
December 21, 2023
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सामान्य
उत्तराखंड: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी और दाखिलों से लेकर अन्य सरकारी कार्यों में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की बाध्यता खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर इस संबंध में सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी किए हैं। मूल निवास के प्रारूप के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। बता दें कि स्थायी निवास की बाध्यता का राज्य के युवा और संस्कृतिकर्मी विरोध कर रहे हैं।
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