उत्तराखंड में भी रात्रि कर्फ़्यू लगा
December 27, 2021
•
634 views
जनहित
उत्तराखंड: सोमवार को सरकार ने कोविड के नए वैरिएंट omicron के रोकथाम से संबंधित कुछ नई गाइडलाइन जारी करी हैं।
1. राज्य में नाइट कर्फ़्यू 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित सेवाए (24x7) संचालित रहेगी:
i.. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) (24x7) संचालित रहेंगी।
ii. सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सो, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता लिए परिवहन की अनुमति (24x7) है।
iii. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल रसोई गैस आदि।
iv. पेट्रोल पंप एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट
V. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाऐं।
vi. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
vii. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केवल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
viii. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं। ix. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से (Intra state and Interstate) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।
X. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की (24x7) अनुमति है।
xi. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24x7) है।
xii. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से ( 24x7) अनुमति है। xiii. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/ टैक्सियों/ ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24x7) दी जाएगी।
xiv. विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति (24x7) है। XV. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24x7) होगी
xvi. आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24x7) होगी।
xvii.निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24x7) है।
जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई/ कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत करायेंगे।
Comments
0 voicesLog in or sign up to comment
No comments yet. Be the first to share your thoughts!