नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नगर पालिका ने थमाया अतिक्रमण हटाने का नोटिस
May 01, 2025
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जनहित
उत्तराखंड: नैनीताल, 1 मई 2025:
हिल स्टेशन नैनीताल में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वीभत्स घटना से समूचा क्षेत्र स्तब्ध है। आरोपी मोहम्मद उस्मान के विरुद्ध जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार देर रात बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे और शहर के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं गुरुवार को भी जनाक्रोश शांत नहीं हुआ। कई स्थानों पर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की।
इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन और नगर पालिका हरकत में आ गए हैं। आरोपी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद, नैनीताल ने उसे अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमा दिया है।
क्या है नोटिस में?
नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि 1 मई 2025 को नगरपालिका, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग एवं जिला विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मोहम्मद उस्मान द्वारा पालिका एवं वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण / कब्जा किया गया है। यह कार्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन है। नोटिस में आरोपी को तीन दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने अथवा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कानूनी एवं दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस से जुड़े प्रमुख बिंदु:
• नाम: मोहम्मद उस्मान
• पता: रुकुट कंपाउंड, नैनीताल
• मोबाइल नंबर: 8979173660
• अधिनियम उल्लंघन: पालिका/वन भूमि पर अवैध कब्जा
• कार्यवाही की चेतावनी: 3 दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विधिक कार्रवाई होगी।
जनता की मांगें
स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में मांग की है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए और आरोपी को शीघ्र सजा दी जाए। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
प्रशासन का आश्वासन
प्रशासन ने जनता को भरोसा दिलाया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
यह मामला नैनीताल जैसे शांत और पर्यटन-आधारित शहर के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। प्रशासन की जवाबदेही और जनता का आक्रोश मिलकर अब इस केस को निर्णायक दिशा की ओर ले जा सकता है
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