जिला उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट कंपनी को लैपटॉप के 49हजार वापस करने के दिए आदेश
July 11, 2024
•
299 views
सामान्य
उत्तराखंड: जिला उपभोक्ता आयोग, नैनीताल द्वारा दिनांक 06-04-2024 को बेबी हर्षिका बनाम मैसर्स एस०के०नर्सिंग होम के मामले में विपक्षी एस०के०नर्सिंग होम के विरूद्ध मुव 15,70,000/-रू० (पन्द्रह लाख सत्तर हजार रू०) की क्षतिपूर्ति अदायगी का आदेश पारित किया गया था। जिसके अनुपालन में विपक्षी एस०के०नर्सिंग होम द्वारा दिनांक 14-05-2024 को सम्पूर्ण धनराशि जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल के कार्यालय में जमा करवा दी गयी जिसे नियमानुसार 06-06-2024 व 22-06-2024 को परिवादिनी के वारिसान को हस्तगत कराया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में दिनांक 16-04-2024 को हर्षित रौतेला बनाम स्टार हैल्थ एण्ड एलायड इन्श्योरेन्स कम्पनी के मामले में बीमा कम्पनी के विरूद्ध मुव 4,49,211/- (चार लाख उन्चास हजार दो सौ ग्यारह रू०) मय ब्याज एवं मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए रू० 20,000/- (बीस हजार रू०) तथा वाद व्यय के रूप में रू० 10,000/- (दस हजार रू०) परिवादी को अदा करने के आदेश पारित किया गये थे जिसके अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड मुव 25,000/-रू० के अतिरिक्त ब्याज सहित सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की धनराशि मुव 5,37,960/-रू० दिनांक 04-07-2024 को जिला उपभोक्ता आयोग, नैनीताल के कार्यालय में जमा की गयी जिसे नियमानुसार 05-07-2024 को परिवादी को हस्तगत कराया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता आयोग, नैनीताल द्वारा दिनांक 29-06-2024 को एक परिवाद में परिवादी मृत्युन्जय कुमार को लैपटाप निर्माता कम्पनी द्वारा त्रुटियुक्त लैपटाप प्रदान किये जाने पर त्रुटिग्रस्त लैपटाप की पूरी कीमत मुव 49,990/-रू0 मय ब्याज वापस करने एवं ऑनलाईन ई-कामर्स प्लेटफार्म सेवा प्रदाता फ्लिपकार्ड प्रा०लि० को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए परिवादी को हुई मानसिक वेदना के लिए 50,000/-रू० व वाद व्यय के लिए मुव 10.000/- रू० भुगतान करने के आदेश पारित किया गया है।
Comments
0 voicesLog in or sign up to comment
No comments yet. Be the first to share your thoughts!