नैनीताल में व्यवसायियों के दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन 18 से 30 नवम्बर तक
November 14, 2024
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सामान्य
उत्तराखंड: नैनीताल में व्यवसायियों के दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन
नैनीताल के संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र के सभी फड़ व्यवसायियों, नाव चालकों, घोड़ा चालकों, टैक्सी चालकों और बाइक चालकों के व्यवसाय से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह सत्यापन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगा:
• फड़ व्यवसायियों का सत्यापन: 18 से 23 नवम्बर तक।
• नाव मालिक/चालक, घोड़ा मालिक/चालक, टैक्सी चालक और बाइक चालक का सत्यापन: 25 से 30 नवम्बर तक।
सभी व्यवसायियों और चालकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ नगर पालिका में जमा कराने होंगे:
1. आधार कार्ड
2. स्थाई निवास प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. क्षेत्रीय निवास प्रमाण
5. वैधानिक कार्यवाही नहीं होने का शपथ पत्र
6. पुलिस सत्यापन
7. पालिका की भूमि में अतिक्रमण नहीं होने का शपथ पत्र
8. आय का स्रोत नहीं होने का शपथ पत्र
9. व्यवसाय संबंधित शपथ पत्र, जो सक्षम सरकारी विभाग द्वारा निर्गत हो।
वरुणा अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत पाए जाने पर व्यवसाय की पात्रता को निरस्त किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।
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