by Ganesh_Kandpal
Aug. 25, 2022, 9:35 a.m.
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नैनीताल। राजमहल कम्पाउंड नैनीताल में रईस अंसारी के बहुमंजिला भवन के ध्वस्तीकरण की प्राधिकरण की कार्यवाही पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है। रईस अंसारी ने इस भवन को स्वयं तोड़ने के लिये तीन माह का समय मांगा है। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा कि तीन माह के भीतर स्वयं न तोड़ने पर इस भवन का प्राधिकरण ध्वस्तीकरण करेगा। ज्ञात हो कि पिछले माह जुलाई में जिला विकास प्राधिकरण ने रईस अंसारी की बिल्डिंग की चौथी मंजिल को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू की। इससे पूर्व रईस अंसारी के पुत्र नदीम अंसारी ने प्राधिकरण की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार प्राधिकरण उनके भवन को ध्वस्त करने जा रहा है। जबकि ध्वस्तीकरण से पूर्व उन्हें नोटिस तक नहीं दिया। जबकि उनके मकान रजिस्ट्री युक्त भूमि पर बना है। इसलिये ध्वस्तीकरण से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन किया जाय। जिसके बाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकलपीठ ने प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। तब प्राधिकरण ने रईस अंसारी के चौथे मंजिल के कई कमरे तोड़ दिए थे।
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