गलत तथ्य पड़े भारी: डीएम नैनीताल ने किया नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
December 21, 2025
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जनहित
नैनीताल: जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाने को गंभीर मानते हुए हल्द्वानी के आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नाहिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था। न्यायालय में प्रस्तुत पक्ष में उन्होंने स्वयं को व्यापारी बताते हुए यह दावा किया कि व्यापार के कारण उन्हें नकद धनराशि लेकर आवागमन करना पड़ता है, जिससे उनके जान-माल को खतरा बना रहता है और शस्त्र लाइसेंस आवश्यक है।
प्रकरण की जांच के दौरान आयकर रिटर्न के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि संबंधित व्यक्ति की वार्षिक आय ₹5,78,600/- है तथा उन्होंने लगभग ₹13,000/- आयकर अदा किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आय विवरण पर विचार करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त आय ऐसी नहीं है, जिससे किसी असाधारण या विशिष्ट खतरे की पुष्टि होती हो, जिसके लिए शस्त्र धारण करना अनिवार्य हो।
उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने नाहिद कुरैशी को जारी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का निर्णय सुनाया है। आदेश जारी कर संबंधित व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस विधिवत रूप से निरस्त कर दिया गया है।
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