by Ganesh_Kandpal
Aug. 18, 2025, 12:37 a.m.
[
222 |
0
|
0
]
<<See All News
हाईकोर्ट परिसर 500 मीटर तक धारा 163 लागू, जुलूस-सभा पर रोक
नैनीताल हाईकोर्ट के बाहर निषेधाज्ञा, हथियार-बैनर लाना मना
जिला पंचायत चुनाव याचिका पर सुनवाई, कोर्ट परिसर में सख्त पहरा
नैनीताल,
जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव संबंधी याचिका की सुनवाई 18 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल की खंडपीठ में प्रस्तावित है। याचिकाकर्ताओं व उनके समर्थकों की भीड़ और संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए माननीय उच्च न्यायालय परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
आदेश के मुख्य बिंदु :
• पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा, जुलूस, सभा और नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित।
• लाठी, डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि लेकर आने पर सख्त मनाही।
• बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित।
• बैनर, पोस्टर, झंडे, पर्चे बांटना और अफवाह फैलाना मना।
• वाहन जाम या अवरोध उत्पन्न करने पर कार्रवाई होगी, पार्किंग केवल चिन्हित स्थलों पर।
• शांति भंग करने वाले उपद्रवी तत्वों का प्रवेश निषिद्ध।
पुलिसकर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
लेक सिटी वेलफेयर क्लब की बैठक संपन्न: 24 अगस्त को “हमारी संस्कृति हमारी पहचान” एवं “हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर” कार्यक्रम नैनीताल। लेक सिटी वेलफेयर क्लब की…
खबर पढ़ेंनैनीताल : जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस नेताओं पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप नैनीताल, 16 अगस्त 2025। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान कांग्रेस ने…
खबर पढ़ें
Leave a Comment:
You must be logged in to like/unlike or post a comment. Login Here to continue.