by Ganesh_Kandpal
May 7, 2024, 6:24 p.m.
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जिले में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, नगर आयुक्त, उप जिलाधिकारी, लोनिवि आदि विभाग को दायित्व दिया गया है।
अपर जिला अधिकारी पी आर चौहान ने बताया कि विभिन्न व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों द्वारा वन भूमि में ठोस अवशिष्ठ के निस्तारण, जलावन, ज्वलनशील सामग्री एवं अन्य ऐसी सामग्री जो की अव्यवस्थित रूप से फैकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कूड़ा या जैविक ज्वलनशील सामाग्री फैकी जाती है, तो तत्काल प्रभाव से उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त अपने अधिकारिता में स्थापित ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन प्लान्ट / टैंचिग ग्राउण्ड / कूड़ा घरों किसी भी प्रकार की सामग्री को जलाने पर पूर्णतः
रोक लगाई गई है।
बताया कि सड़क किनारे, वन विभाग के निकट स्थित विभिन्न फड़, ठेले व्यवसायियों, दुकानों, होटल रिर्जाट इत्यादि द्वारा ठोस अवशिष्ठ को वन भूमि के निकट अवैध रूप जलाया नहीं जायेगा।इसके अतिरिक्त पेट्रोल पम्प, लीसा फैक्ट्री, भूसा गोदाम आदि के द्वारा परिसर के 100 मीटर की परिधि से ज्वलनशील अवशिष्ठ जैसे प्लास्टिक कागज सम्बंधित कूड़ा, पीरूल, सूखे पत्ते टहनियां इत्यादि को तत्काल हटाने के निर्देश दिए।साथ ही होटल,रिर्जाट, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, होम स्टे एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ठों (जैविक एवं अजैविक) को खुले में छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक स्थलों के 100 मीटर की परिधि में स्थापित विभिन्न फड़ / दुकान / पूजा सामाग्री व्यापारियों आदियों द्वारा कूड़े को उचित रूप से निस्तारण किया जायेगा। खुले में कूड़ा फैकने एवं फैलाने की दशा में सम्बंधित समिति / प्रबंधक / संचालक / व्यक्तियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जायेगी। अग्नि शमन उपकरण इत्यादि को भी अनिवार्य रूप से स्थापित करना है।उन्होंने सड़क एजेंसियों द्वारा समस्त एन एच/एस एच/ एम डी आर/ओ डी आर मार्गों के किनारे से तत्काल कंप्रेसर, लीफ ब्लोअर या मानव श्रम द्वारा सफाई कराते हुए सूखे पत्तों, पीरूल आदि को हटाने के निर्देश दिए।
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