by Ganesh_Kandpal
Oct. 6, 2024, 9:12 p.m.
[
204 |
0
|
0
]
<<See All News
मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि क्रय अनुमति के उल्लंघन की 15 दिन में होगी जांच
नैनीताल, 06 अक्टूबर,
माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में, जिलाधिकारी वंदना ने जनपद नैनीताल में बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि क्रय अनुमति की शर्तों के उल्लंघन की जांच कराने के आदेश दिए हैं। यह जांच उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) की धारा-154 (4) (3) (ख) के अंतर्गत दी गई भूमि क्रय अनुमति के संबंध में होगी। सभी उप जिलाधिकारियों को 15 दिन के भीतर इस जांच को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले में अब तक प्रदान की गई भूमि क्रय अनुमतियों की विस्तृत जांच की जाए। यदि अनुमति का दुरुपयोग या शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उस भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक मामले में उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड) जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-167 के तहत 15 दिनों के भीतर अनिवार्य कार्रवाई की जाए और संबंधित जानकारी जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।
इसके साथ ही, उप जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय की गई भूमि पर नियमों और शर्तों का उल्लंघन न हो, जैसे कि सरकारी/बंजर भूमि पर अतिक्रमण, बिना अनुमति बोरिंग, या भूमि का गलत प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना। शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई कर राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा।
श्री राम लीला महोत्सव में 29 वर्षों से मंचित हो रही रामवन गमन लीला ने मोहा दर्शकों का मन श्री राम सेवक सभा, नैनीताल द्वारा आयोजित श्री राम लीला महोत्सव मे…
खबर पढ़ेंप्रवर और धीरज के रोमांचक मुकाबले से समापन, बैडमिंटन टूर्नामेंट में कई शानदार विजेता उभरे नैनीताल – डीएसए नैनीताल द्वारा आयोजित तीन दिवसीय इंटर स्कूल ब…
खबर पढ़ें
Leave a Comment:
You must be logged in to like/unlike or post a comment. Login Here to continue.