नैनीताल:वॉकवे माल हल्द्वानी पर जुर्माना

by Ganesh_Kandpal

Dec. 1, 2024, 2:30 p.m. [ 154 | 0 | 0 ]
<<See All News



जिला उपभोक्ता आयोग, नैनीताल द्वारा परिवादी योगेश चन्द्र लोहानी बनाम Walkway Mall हल्द्वानी के मामले में विपक्षी वौकये मॉल द्वारा दिनांक 23-07-2023 से पूर्व अपने प्रतिष्ठान Walkway Mall, बरेली रोड, हल्द्वानी की पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करने वाले ग्राहकों से पार्किंग का शुल्क रु० 50/-प्रत्येक वाहन से वसूल किया जाता था जिसकी ली गयी राशि का वर्णन उनके द्वारा ग्राहकों को दी जाने बाली पार्किंग स्लिप में नहीं किया जाता था। पक्षकारों के विस्तृत साक्ष्य एवं बहस के बाद जिला उपभोक्ता आयोग, नैनीताल द्वारा परिवादी को विपक्षी प्रतिष्ठान से मानसिक वेदना के रूप में 50,000/-१० व बाद वाय के रूप में 10,000/-रू० तथा विपक्षी प्रतिष्ठान द्वारा किये गये अनुचित व्यापारिक व्यवहार की पद्धति के अनुसरण क कृत्य के लिए उनके उपर 2,50,000/-रू० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

दूसरे परिवाद श्रीमती हीरा देबी बनाम ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी के मामले में जिला उपभोका आयोग, नैनीताल द्वारा विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा परिवादिनी के मृतक पति के वाहन के क्लेम को मनगदना आधार पर निरस्त करने एवं जानबूझकर बीमा क्लेम को निरस्त करने हेतु मिन्न-भिन्न अन्वेषकों से अन्वेशण कराये जाने में लगभग डेढ वर्ष का समय नष्ट करने पर परिवादिनी को वाहन की क्षतिपूर्ति के रूप में रू० 5.10.400/- दिनांक 04-03-2018 को सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद दिनांक 01-06-2018 से वास्तविक रूप में भुगतान अदा किये जाने तक 8 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज सहित दिलवायें जाने के साथ ही परिवादिनी को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के रूप में 20,000/-रू० तथा परिवाद व्यय के रूप में 10,000/- दिलाये जाने के अतिरिक्त विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार की पद्धति का अनुसरण किये जाने का कृत्य के लिए 25,000/-रू० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

एक अन्य परिवाद श्री याचीन्द्र कुमार बनाम अर्चना राज व एक अन्य साझेदार, एस्सेल मशीन्स के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग, नैनीताल द्वारा विपक्षीगण द्वारा परिवादी को त्रुटिपूर्ण रोलिंग शटर पत्ती मशीन उपलब्ध कराने एवं बाद में उसकी मरम्मत के रूप में धनराशि प्राप्त करने के बाद भी मशीन की दुरूस्त ना करने को सेवा में कमी मानते हुए परिवादी यावीन्द्र कुमार को रोलिंग शटर पत्ती मशीन की अदा की गयी पूरी कीमत रू0 3,24,500/-रू० एवं उसकी मरम्मत कराने के लिए अदा किये गये रू० 65,000/- कुल रू० 3,89,500/- तथा मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए रू0 20,000/-व वाद व्यय के लिए 5000/-0 दिलाये जाने का एकपक्षीय आदेश पारित किया गया।


Leave a Comment:

You must be logged in to like/unlike or post a comment. Login Here to continue.

Ad Loading...
Search
Explore News by Type
Card image cap Public_Interest

डॉ. निर्मला का असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन

डॉ. निर्मला का असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन डीएसबी परिसर के संस्कृत विभाग की शोध छात्रा डॉ. निर्मला को लोक सेवा आयोग हरिद्वार से संस्कृत विषय में असिस्टेंट…

खबर पढ़ें
Card image cap Public_Interest

नैनीताल में टैक्सी बाइक संचालन होगा नियंत्रित, SOP होगी तैयार

नैनीताल में टैक्सी बाइक संचालन होगा नियंत्रित, SOP होगी तैयार हल्द्वानी, जिलाधिकारी वंदना ने शनिवार देर शाम जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में …

खबर पढ़ें