by Ganesh_Kandpal
June 23, 2025, 12:57 p.m.
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उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया पर उठे सवाल
नैनीताल, 23 जून।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला कोर्ट द्वारा आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुनाया गया। अदालत ने माना कि सरकार ने आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन किए बिना ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी, जो नियमों का उल्लंघन है।
शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने इस अधिसूचना पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। साथ ही राज्य सरकार से विस्तृत जवाब भी तलब किया गया है।
बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने 9 जून को नई आरक्षण नियमावली जारी की और 11 जून को पुरानी रोटेशन प्रणाली को समाप्त कर नया रोटेशन लागू किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे कई सीटें लगातार चार बार आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित हो गई हैं, जिससे सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल रहा है।
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि इसी विषय पर कुछ याचिकाएं एकलपीठ के समक्ष लंबित हैं, लेकिन याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि खंडपीठ में उन्होंने 9 जून को जारी नई नियमावली को चुनौती दी है, जबकि एकलपीठ में केवल 11 जून के आदेश को।
चुनाव प्रक्रिया पर विराम
राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की थी। 21 जून को अधिसूचना जारी की गई थी और 23 जून को जिला निर्वाचन अधिकारियों को नोटिफिकेशन भेजा जाना था। मतगणना 19 जुलाई को प्रस्तावित थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।
हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक यह मामला न्यायालय में लंबित है, तब तक कोई भी चुनावी प्रक्रिया शुरू करना कानूनी रूप से अनुचित होगा। अब राज्य सरकार को कोर्ट में अपने निर्णयों की सुनिश्चित वैधानिकता साबित करनी होगी।
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