नैनीताल में लागू होगा ‘इंट्री टेक्स’, अब नगर पालिका स्वयं करेगी चुंगी और पार्किंग का संचालन

by Ganesh_Kandpal

April 3, 2025, 5:15 p.m. [ 56 | 0 | 0 ]
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नैनीताल में लागू होगा ‘इंट्री टेक्स’, हाईकोर्ट के आदेश पर ठेके किए गए रद्द

अब नगर पालिका स्वयं करेगी चुंगी और पार्किंग का संचालन, सिर्फ UPI से होगी टैक्स वसूली

नैनीताल। नैनीताल आने वाले वाहनों से अब “नैनीताल इंट्री टेक्स” के रूप में शुल्क वसूला जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत नगर पालिका ने लेकब्रिज चुंगी और कार पार्किंग के ठेके रद्द कर दिए हैं और अब इनका संचालन स्वयं सहायता समूहों की मदद से नगर पालिका स्वयं करेगी।

नगर पालिका ने पहले ही डी.एस.ए. कार पार्किंग और मेट्रोपोल कार पार्किंग के टेंडर निरस्त कर दिए थे। इसके साथ ही, शहर में प्रवेश करने वाले तीनों मुख्य मार्गों पर टैक्स वसूली के लिए नए बूथ बनाए जाएंगे।

हाईकोर्ट का आदेश: कैश नहीं, सिर्फ UPI से होगी वसूली

गुरुवार को हुई सुनवाई में नगर पालिका ने कोर्ट को अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि चुंगी वसूली अब केवल ‘UPI स्कैनर कोड’ के माध्यम से ही की जाएगी, ताकि नगद लेनदेन के कारण सड़क पर लगने वाले जाम से बचा जा सके।

हालांकि, नगर पालिका ने नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन वसूली में कठिनाई की बात कही, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया।

महत्वपूर्ण पद खाली, हाईकोर्ट ने जल्द भर्ती के दिए आदेश

सुनवाई के दौरान नगर पालिका ने हाईकोर्ट को बताया कि पालिका में कर अधीक्षक, सफाई अधीक्षक, कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, लेखाकार और सहायक लेखाकार सहित 8 महत्वपूर्ण पद खाली हैं। इससे पालिका का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने सचिव, शहरी विकास को निर्देश दिए कि इन पदों को जल्द भरा जाए।

ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को कोर्ट सख्त, 17 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने शहर में ट्रैफिक अव्यवस्था और बिड़ला रोड पर बेतरतीब खड़े वाहनों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कुमाऊं के पुलिस महानिरीक्षक को 17 अप्रैल को ट्रैफिक प्लान के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं और नैनीताल की जनता से भी ट्रैफिक सुधार को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। ये सुझाव शपथ पत्र के रूप में हाईकोर्ट में जमा करने होंगे।

अगली सुनवाई 17 अप्रैल को

हाईकोर्ट ने नगर पालिका को 17 अप्रैल से पहले ‘नैनीताल इंट्री टेक्स’ लागू करने की प्रक्रिया और अन्य सुधारों पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।


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