by Ganesh_Kandpal
Feb. 28, 2023, 4:56 p.m.
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नैनीताल : युट्यूबर स्वाति नेगी को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ संगठनों द्वारा मल्लीताल कोतवाली में दर्ज एफ आई आर के आधार पर किसी तरह की जांच की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए पुलिस से पूछा है कि इस मामले में आई पी सी की धारा 153ए व 295 ए किस आधार पर लगाई गई है। स्वाति नेगी ने नैनीताल के फ्लैट मैदान के किनारे लगे भगवा झंडे के औचित्य को लेकर अपने यूट्यूब चैनल में सवाल खड़े किए थे ।कोटद्वार निवासी स्वाति नेगी के इस ब्लॉग को हिंदुओं का अपमान बताते हुए हिंदूवादी संगठनों ने मल्लीताल कोतवाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफ आई आर दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने स्वाति नेगी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराये थे ।
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खबर पढ़ेंनैनीताल । प्रांतीय खण्ड लोनिवि नैनीताल के अधिशासी अभियंता दीपक गुप्ता ने बताया कि 28 फरवरी से 15 मार्च तक नैनीताल की सड़कों में डामरीकरण होना है । जिसकारण…
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