by Ganesh_Kandpal
May 25, 2022, 2:53 p.m.
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नैनीताल में स्थित शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल में अतिक्रमण के मामले में आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से कोई राहत आज नही मिली। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर कार्यवाही की जाए।
सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कहा कि जिला प्रशासन ने मेट्रोपोल में 128 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था,जिनके पास कोई भी वैध कागजात नही मिले, यहाँ तक अतिक्रमणकारियों के पक्ष में जिस व्यक्ति ने याचिका दायर की है वो स्वयं भी एक अतिक्रमणकारी है वो जनहित याचिका दायर नही कर सकता ।लिहाज़ा ये याचिका खारिज की जाए। वही कोर्ट ने पूछा कि कैसे अतिक्रमणकारी कोर्ट आ सकता है? इस पर मेट्रोपोल निवासी मोहम्मद फारुख याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अगर वो अतिक्रमणकारी है भी तो कानून का पालन करना होगा।अगर वे अतिक्रमणकारी पाए जाते है तो उन्हें हटाया जाए लेकिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाए। मामले को सुनकर और तथ्यों को जानकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका निस्तारित की और उन्हें नोटिस भेज कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए।
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