नैनीताल में लेकब्रिज चुंगी और पार्किंग टेंडर रद्द, हाईकोर्ट ने मांगा विस्तृत प्लान

by Ganesh_Kandpal

April 1, 2025, 7:51 p.m. [ 173 | 0 | 0 ]
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नैनीताल में लेकब्रिज चुंगी और पार्किंग टेंडर रद्द, हाईकोर्ट ने मांगा विस्तृत प्लान

नैनीताल नगर पालिका द्वारा लेकब्रिज चुंगी, डीएसए कार पार्किंग और मेट्रोपोल कार पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ दायर चार अलग-अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में मंगलवार को एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगरपालिका ने कोर्ट को बताया कि उसने सभी टेंडर निरस्त कर दिए हैं।

लेकब्रिज चुंगी का टैक्स बढ़ाने पर विचार

नगर पालिका अब लेकब्रिज चुंगी का टैक्स ₹500 प्रति वाहन करने और बारापत्थर में भी चुंगी वसूली शुरू करने पर विचार कर रही है। फिलहाल, 1 अप्रैल से पालिका खुद लेकब्रिज चुंगी, डीएसए और अन्य पार्किंगों का किराया वसूल रही है।

हाईकोर्ट ने मांगा विस्तृत प्लान

हाईकोर्ट ने नगर पालिका से लेकब्रिज चुंगी और पार्किंग शुल्क वसूली से संबंधित विस्तृत नीति कोर्ट में पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।

लेकब्रिज चुंगी में फास्टैग सिस्टम पर विचार

हाईकोर्ट ने लेकब्रिज चुंगी में लगने वाले जाम को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फास्टैग सिस्टम लागू करने पर विचार करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई।

मुख्य न्यायाधीश करेंगे निरीक्षण

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे स्वयं एक दिन लेकब्रिज चुंगी, कार पार्किंग और नैनीताल के यातायात सिस्टम का निरीक्षण करेंगे। हाईकोर्ट को शिकायत मिली है कि सड़क चौड़ीकरण के बाद उन्हें पार्किंग बनाया जा रहा है।

रोपवे योजना पर भी सुनवाई संभव

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नैनीताल में ट्रैफिक कम करने के लिए रानीबाग से नैनीताल तक रोपवे बनाने की योजना है। हाईकोर्ट अब इस मामले पर भी विचार कर सकता है।

अन्य याचिकाएं भी हुई संबद्ध

हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को प्रो. अजय रावत द्वारा हल्द्वानी रोड में बन रहे पेट्रोल पंप के खिलाफ दायर जनहित याचिका के साथ संबद्ध कर दिया है।
इसके अलावा, तल्लीताल स्थित हेरिटेज पोस्ट ऑफिस को ध्वस्त करने के खिलाफ प्रो. उमा भट्ट द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई भी 3 अप्रैल को होगी।

टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल

लेकब्रिज चुंगी का टेंडर 2.88 करोड़ रुपये में उमेश मिश्रा के नाम हुआ था, जिसे दीवान सिंह फर्त्याल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका आरोप है कि नगर पालिका ने टेंडर की शर्तों में जानबूझकर बदलाव किए, ताकि वे प्रक्रिया में भाग न ले सकें।
इसके अलावा, सुमित जेठी और ठाकुर इंटरप्राइजेज ने डीएसए और मेट्रोपोल कार पार्किंग के टेंडरों के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं।

आगे क्या?

हाईकोर्ट ने नगर पालिका को लेकब्रिज चुंगी और पार्किंग शुल्क वसूली की विस्तृत नीति 3 अप्रैल तक पेश करने को कहा है। देखना होगा कि नगर पालिका हाईकोर्ट के सुझावों जैसे फास्टैग सिस्टम और रोपवे योजना पर क्या कदम उठाती है।


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