by Ganesh_Kandpal
Jan. 1, 2023, 9:06 p.m.
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हल्द्वानी। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में रेलवे प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। इसके लिए तमाम समाचार पत्रों में नोटिस की सूचना जारी की गई है। पूर्वोत्तर रेलवे ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि नोटिस जारी होने के 7 दिन के अंदर रेलवे विभाग की भूमि से अनाधिकृत कब्जाधारी भूमि खाली कर दें, नहीं तो हाईकोर्ट के आदेशानुसार अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और उस पर आने वाला खर्च कब्जेदारों से ही वसूला जाएगा।
गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। जिसपर कार्यवाही करते हुए अभी हाल में जिला प्रशासन और रेलवे ने पिलरबंदी का काम किया था। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका सं. 30/2022 रवि शंकर जोशी बनाम भारत संघ तथा अन्य सह आई.ए. सं. 2/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022, 10/2922, 11/2022, 13/2022 एवं 15/2022 में दिनांक 20-12-2022 को पारित आदेश के क्रम में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन (रेलवे किमी 82.900) से समपार सं. 51 (रेलवे किमी 80.710) के मध्य रेलवे विभाग की भूमि में सभी अनाधिकृत कब्जेदारों को सूचित किया जाता है, कि रेलवे की भूमि से अनाधिकृत कब्जा इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर खाली कर दें।
सूचित किया गया है कि यदि इस नोटिस के प्रकाशन तिथि से एक सप्ताह के भीतर आपके द्वारा रेलवे भूमि से अनाधिकृत कब्जा खाली नहीं किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण खाली करवाया जायेगा और इस पर आये खर्च को भी अनाधिकृत कब्जेदारों से वसूल किया जायेगा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे. कई परिवार जो दशकों से इन घरों में रह रहे हैं, वे इस आदेश का कड़ा विरोध कर रहे हैं. वहीं, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया के तहत तैयारियां शुरू कर दी है।
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