by Ganesh_Kandpal
Aug. 21, 2023, 3 p.m.
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हल्द्वानी
सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय ने बताया है कि वर्ष 2016 मंे भारत सरकार द्वारा भू-स्वामियों, भू-विकासकर्ताओं एवं खरीदारों के हितों के संरक्षण हेतु रियल स्टेट एक्ट-2016 को लागू किया गया है।इस अधिनियम की धारा-3(2)(ं) के अन्तर्गत 500 वर्गमीटर से अधिक के भू-विकास परियोजना एवं 08 यूनिट के अधिक फ्लैट के अपार्टमैंट की परियोजना का रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
जानकारी देते हुये सचिव विकास प्राधिकरण श्री उपाध्याय ने बताया कि रेरा एवं विकास प्राधिकरण के नियमों, प्रक्रियाओं और प्राविधानों को लेकर किसानों, कॉलोनाईजर्स, दस्तावेज लेखक, डपलपर्स, अधिवक्ताओं आदि में कई बिन्दुओं पर शंकाओं का समाधान करने के लिए रेरा और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल द्वारा 25 अगस्त (शुक्रवार) को अपराह्न 3 बजे नगर निगम सभागार हल्द्वानी में एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में रेरा सम्बन्धी प्राविधानों एवं विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में तथा ले-आउट/ग्रुप हाउसिंग/मल्टीपल हाउसिंग/आवासीय/व्यवसायिक भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में रेरा के प्राविधानों, प्राधिकरण के नियमों की जानकारियों के साथ ही शंकाआंे का समाधान किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि उक्त कार्याशाला में सभी किसानों, कॉलोनाईजर्स, दस्तावेज लेखक, डपलपर्स, अधिवक्ताओं एवं हितबद्ध व्यक्तियों के समूह आंमत्रित हैं।
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