by Ganesh_Kandpal
Jan. 5, 2023, 1:25 p.m.
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हल्द्वानी केस: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे की भूमि खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें पता है आप बस अतिक्रमण हटा रहे हैं, पुनर्वास के लिए क्या योजना है । रातो-रात तो अतिक्रमण नहीं हुआ।
हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के आदेश पर 4000 से अधिक परिवारों को बेदख…
खबर पढ़ेंसर्दियों में घने कोहरे की वजह से होने वाले सडक हादसों पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों के क्रम में परिवहन विभाग द्वारा दुर्घ…
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