by Ganesh_Kandpal
Aug. 20, 2022, 7:03 p.m.
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२०१८ में नैनीताल निवासी अधिवक्ता दीपक रूवाली ने नैनीताल हाईकोर्ट में चितई मंदिर को ट्रस्ट बनाये जाने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। नवंबर 2020 में ट्रस्ट बनने को लेकर फैसला हुआ। इसके बाद एक सात सदस्यीय कमेटी भी बनाई गयी। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश को पंत परिवार की संध्या पंत की ओर से शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी। अपीलकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उच्च न्यायालय ने उसका पक्ष सुने बिना आदेश पारित कर दिया।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी व न्यायमूर्ति जेके बनर्जी की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।अधिवक्ता दीपक रूवाली ने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद मंदिर का ट्रस्ट बनना अब तय है
नैनीताल। आम आदमी पार्टी नैनीताल नगर इकाई की एक बैठक आज राज्य अतिथि गृह नैनीताल क्लब में आयोजित की गई, जिसने आम आदमी पार्टी के नैनीताल नगर के संस्थापक सदस्य…
खबर पढ़ेंनैनीताल-हल्द्वानी रोड में बलल्दियाखन के पास पेड़ों के गिरने से रास्ता बंदहो गया जिस कारण दूध,सब्ज़ी ,अख़बार और पर्यटकों के वाहन फंस गये । कल दिन भर से लगाता…
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