by Ganesh_Kandpal
July 22, 2022, 9:30 p.m.
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जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल द्वारा श्यामखेत, भवाली क्षेत्र में जिला नैनीताल में प्राधिकरण की बगैर अनुमति के निर्मित किये गए 28 निर्माण कार्यों पर ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए है। इस आशय की जानकारी देते हुए सचि जिला विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड नियोजन एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत उपरोक्त 28 निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा अपना पक्ष न दिये जाने के कारण ध्वस्तीकरण के आदेश किये गए है जिन पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष कीअग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्त…
खबर पढ़ेंपिथौरागढ़ ज़िलें के चौसर गांव के समीप बीते दिन 21 जुलाई को एक महिला का अधजला शव मिला था। घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की शिनाख्त 22 वर्षीय आ…
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