by Ganesh_Kandpal
Jan. 5, 2023, 9:41 a.m.
[
419 |
0
|
1
]
<<See All News
सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी में चार हजार से अधिक घरों को तोड़े जाने के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास की कॉलोनियों में बने इन घरों को अतिक्रमण मानते हुए हटाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष वकील प्रशांत भूषण ने बुधवार को इस मामले का उल्लेख किया। भूषण ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध है। उन्होंने
अपनी याचिका को भी इसके साथ जोड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, यह वह मामला है जिसमें हल्द्वानी में 4000 से अधिक घरों को तोड़ा जा रहा है। इन घरों में बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। ऐसा दावा है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास अतिक्रमण में लगभग 20 मस्जिदें और नौ मंदिर व स्कूल शामिल हैं। पीठ ने भूषण के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया। इन सभी याचिकाओं पर अब बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
सर्दियों में घने कोहरे की वजह से होने वाले सडक हादसों पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों के क्रम में परिवहन विभाग द्वारा दुर्घ…
खबर पढ़ेंएक्सीडेंट के बाद देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पंत को लिगामेंट इंजरी के इलाज के लिए मुंबई ले जाया जा…
खबर पढ़ें
Leave a Comment:
You must be logged in to like/unlike or post a comment. Login Here to continue.