by Ganesh_Kandpal
May 17, 2022, 9:34 p.m.
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नगर पालिका वेंडर जोन में फड़ लगाने को लेकर सख्ती बरत रही है। इस क्रम में मंगलवार को नगर पालिका वेंडर जोन में फड़ लगाने को लेकर सख्ती बरत रही है। इस क्रम में मंगलवार को मल्लीताल पन्त पार्क में नियमों के तहत फड़ लगाए जाने को लेकर नोटिस चस्पा किए गए।
भीड़ को नियंत्रित करने के लिये मंगलवार को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में फड़ कारोबारियों द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। इस आशय का नोटिस आज पालिका द्वारा पन्त पार्क के वाल्मीकि पार्क व अन्य स्थानों पर भी चस्पा किये गए।
ईओ की ओर से जारी आदेश को कर्मचारियों ने पंत पार्क में नोटिस के रूप में चस्पा किया। जिसमें फड़ व्यवसायियों को नियमों के तहत फड़ लगाने के लिए निर्देशित किया गया। नोटिस में चिल्ड्रेन पार्क और बैंड स्टैंड के चारों ओर फड़ न लगाने के लिए निर्देशित किया गया। बैंड स्टैंड के निकट पड़ रही दरारों को देखते हुए इस क्षेत्र को फड़ रहित बनाया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र के आसपास खाद्य सामग्री न बेचने व पार्क की रेलिंग में कपड़े न टांगने, गन्दे कपड़े झील की ओर न सुखाने व गंदगी न फैलाने को कहा गया है। नोटिस में निर्धारित समय पर 121 लाइसेंस मय कारोबारियों को ही फड़ लगाने की अनुमति दी गयी है। साथ ही अवैध रूप से फड़ लगाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। मल्लीताल पन्त पार्क में नियमों के तहत फड़ लगाए जाने को लेकर नोटिस चस्पा किए गए।
भीड़ को नियंत्रित करने के लिये मंगलवार को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में फड़ कारोबारियों द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। इस आशय का नोटिस आज पालिका द्वारा पन्त पार्क के वाल्मीकि पार्क व अन्य स्थानों पर भी चस्पा किये गए।
ईओ की ओर से जारी आदेश को कर्मचारियों ने पंत पार्क में नोटिस के रूप में चस्पा किया। जिसमें फड़ व्यवसायियों को नियमों के तहत फड़ लगाने के लिए निर्देशित किया गया। नोटिस में चिल्ड्रेन पार्क और बैंड स्टैंड के चारों ओर फड़ न लगाने के लिए निर्देशित किया गया। बैंड स्टैंड के निकट पड़ रही दरारों को देखते हुए इस क्षेत्र को फड़ रहित बनाया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र के आसपास खाद्य सामग्री न बेचने व पार्क की रेलिंग में कपड़े न टांगने, गन्दे कपड़े झील की ओर न सुखाने व गंदगी न फैलाने को कहा गया है। नोटिस में निर्धारित समय पर 121 लाइसेंस मय कारोबारियों को ही फड़ लगाने की अनुमति दी गयी है। साथ ही अवैध रूप से फड़ लगाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
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