बिना लाइसेंस चल रहे फूड वैन के खिलाफ करें कार्यवाही ,वैन के आसपास हुए अतिक्रमण को भी तत्काल हटाएं

by Ganesh_Kandpal

Aug. 19, 2023, 6:39 p.m. [ 301 | 0 | 0 ]
<<See All News



नैनीताल। हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस चल रहे फूड वैन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित निकायों को दिए हैं। कोर्ट ने फूड वैन के आसपास अतिक्रमण भी तत्काल हटाने के निर्देश प्रशासन और वन विभाग को दिए हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
नैनीताल और आसपास के इलाकों में संचालित फूड वैन के मामले में कोर्ट ने 16 फरवरी को स्वतः संज्ञान लेकर जिलाधिकारी और ईओ नगर पालिका से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था।
इस पर जिलाधिकारी ने कोर्ट को बताया था कि फूड वैन संचालकों ने एफएसएसआई का लाइसेंस लिया है लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने फूड वैन की ओर से पर्यटन स्थलों में गंदगी व शराब परोसने का भी संज्ञान लिया था। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया था कि फूड वैन मालिक वाहन के टायर निकालकर उसके आसपास अतिक्रमण हैं।
झोपड़ी व पक्की दीवारें भी बनाने लगे हैं। इस पर कोर्ट ने बिना लाइसेंस चल रहे फूड वैन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। साथ ही फूड वैन को एक स्थान पर ही स्थायी रूप से खड़े न रखते हुए इन्हें चलते रहने के लिए कहा था


Leave a Comment:

You must be logged in to like/unlike or post a comment. Login Here to continue.

Search
Explore News by Type
Card image cap Public_Interest

लैंडो लीग प्रतियोगिता में डीएसबी और अयारपाटा ने विजय हासिल की

100 वी लैंडो़ लीगं फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 आज का पहला मैच बी.एस.एस.बी और डी.एस.बी.कैम्पस के बीच खेला गया जिसमे निर्धारित समय तक दोनों टीमे 2,-2,गोल कर ब…

खबर पढ़ें
Card image cap Public_Interest

कारगिल युद्व में शहीद सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ‘मे…

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष पर स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ ही सन् 1971, 1965 व कारगिल युद्व में शहीद सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ‘मेरी माटी मेरा द…

खबर पढ़ें