by Ganesh_Kandpal
April 19, 2023, 3:30 p.m.
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एसोसिएशन ऑफ़ प्रॉफ़ेशनल ग्रेजुएट सिविल इन्जीनियर के अध्यक्ष भास्कर कान्डपाल के नेतृत्व में सहयुक्त नियोजक कुमायूँ सम्भागीय खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को ज्ञापन सौंफा । ज्ञापन में कहा की भवन उपविधि संशोधन 2023 में जो संशोधित प्रारूप तैयार किया जा रहा है उसमें ड्राफ्टमैन व डिप्लोमा होल्डर्स एवं इंजीनियरों के अधिकार घटाये जाने का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जबकि हम लोग माँग करते है कि पूर्व के अनुसार ही अधिकार दिए जाने चाहिए या अनुभव के आधार पर अधिकार बढ़ाये जाने चाहिए जिस प्रकार सरकारी सेवा में अनुभव व वरीयता के क्रम में प्रमोशन किया जाता है ठीक उसी प्रकार पंजीकृत ड्राफ्टमैन / डिप्लोमा होल्डर्स एवं इंजीनियरों के अधिकार बढ़ाये जाने चाहिए जिससे ड्राफ्टमैन / डिप्लोमा होल्डर्स एवं इंजीनियरों को 05 वर्ष अनुभव के आधार पर 500 वर्ग मी0 में आवासीय के साथ व्यावसायिक एवं समस्त भवन मानचित्र तैयार करने के अधिकार प्रदान किए जाए एवं इंजीनियर्स को पूर्व की भाँति आर्किटेक्ट के बराबर अधिकार दिए जाए एवं एन०बी०सी० के अनुसार ही कार्य होना चाहिए।
महोदय भारतीय संविधान समानता का अधिकार प्रदान करता है। ये किस संविधान को देखते हुए संशोधन किए जा रहे हैं कि सरकारी / आवासीय विभाग का डिप्लोमा होल्डर अवर अभियन्ता प्रत्येक प्रकार के आवासीय / व्यावसायिक / अन्य सभी प्रकार के मानचित्र की जाँच कर अनुमोदन हेतु पत्रावली अग्रसारित कर सकता है परन्तु पंजीकृत ड्राफ्टमैन डिप्लोमा होल्डर्स 250 वर्ग मी0 तक का ही आवासीय भवन मानचित्र तैयार कर सकता है। जिसमें आपके द्वारा 250 वर्ग मी0 की जगह 100 वर्ग मी० का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। महोदय यह न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार कि उत्तराखण्ड शासन आवास विभाग द्वारा बार-बार भवन उपनिधि में संशोधन किये जा रहे हैं जो कि शिथिलता देने की बजाय कठोर नियम बनाये जा रहे है जबकि पूर्व में हमारी एसोसिएशन द्वारा आवासीय नियमों को संशोधन कर व्यावहारिक बनाये जाने की माँग की जा रही है। परन्तु शिथिलता के बजाए कठोर किया जा रहा है।
महोदय शासनादेश संख्या 40/V-2/2022-55 (आ0) 2006 T.C.-1 दिनांक 07 जनवरी 2022 के पैरा 5.1 के संशोधित नियम के तहत 7.5 मी0 से कम रोड पर अधिकतम 06 मी0 भवन की ऊँचाई का प्रावधान किया गया है जबकि मार्गाधिकार 09मी0 के अनुसार लगाया जा रहा है तो भवन की ऊँचाई भी 09 मी० के अनुसार होनी चाहिए या मार्गाधिकार भी 7.5 मी0 अधिकतम लगाया जाना चाहिए जो कि विधि के अनुसार भी गलत है पुनः संशोधन अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में माननीय न्यायालय की शरण लेने को विवश हाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो भवन ऊँचाई भी 09 मी0 करी जाए। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थीगणों (ड्राफ्टमैन / डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरों) के क्षेत्राधिकार को घटाने / संकुचित करने की बजाए अनुभव के आधार पर क्षेत्राधिकार बढ़ाने का कष्ट किजिएगा यदि घटाने / संकुचित करने का प्रयास किया जाता है तो प्रार्थीगण माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखने / आत्मदाह का प्रयास करेंगे जिसमें समस्त जिम्मेदारी आवास विभाग / मुख्य नगर नियोजन की होगी
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