by Ganesh_Kandpal
Aug. 19, 2025, 10:28 a.m.
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चुनाव परिणामों पर नजर, प्रशासन सतर्क
जुलूस, नारेबाजी और भीड़ पर लगी रोक
नैनीताल, 19 अगस्त 2025 (सू.वि.) – जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव परिणामों की घोषणा के बीच किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु नैनीताल के मुख्य कोषागार और स्थायी जिला कार्यालय परिसर के चारों ओर 500 मीटर तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर यह आदेश जारी किया है। इस दौरान बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना और किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परिसर में घातक हथियार, लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री लेकर प्रवेश पर भी रोक रहेगी।
उन्होंने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आज से तत्काल प्रभाव से लागू होकर मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे संयम बरतें और शांति एवं सौहार्द्र बनाए रखने में सहयोग करें
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